परिचय:
दत्तक ग्रहण या गोद लेने का प्रक्रिया परिवारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 ने इस प्रक्रिया को कानूनी रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित किया है। इस कानून के तहत, न केवल दत्तक बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, बल्कि परिवारों के बीच संबंधों को भी मजबूत किया जाता है।
इस अधिनियम के आने से पहले, गोद लेने के नियम अक्सर अस्पष्ट और विभिन्न रीति-रिवाजों पर निर्भर करते थे। लेकिन अब, इस कानून ने एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गोद लेने की प्रक्रिया सभी पक्षों के लिए सरल और सुरक्षित हो।
इस ब्लॉग में, हम हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि गोद लेने की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, और इसके तहत बच्चों के अधिकार।
For students:
प्रश्न-1: हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 के तहत वैध गोद लेने की क्या आवश्यकताएँ हैं?
या
हिन्दू कानून के तहत वैध गोद लेने की आवश्यकताएँ क्या हैं?
प्रश्न-2: एक बच्चा गोद देने वाला कौन हो सकता है?
या
गोद लेने और देने वाले कौन हो सकते हैं?
या
किसे गोद लिया जा सकता है?
वैध दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें:
पहली शर्त: गोद लेने (दत्तक ग्रहण) के लिए व्यक्ति की क्षमता (धारा 7)
मान्य दत्तक ग्रहण की पहली शर्त यह है कि जो व्यक्ति गोद लेना चाहता है, वह एक सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। धारा 7 कहती है कि गोद लेने वाला व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना चाहिए:
(क) सामान्य मानसिक स्थिति: व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए।
(ख) नाबालिग नहीं होना: व्यक्ति की उम्र नाबालिग (18 वर्ष से कम) नहीं होनी चाहिए।
(ग) पत्नी की सहमति: यदि व्यक्ति विवाहित है, तो उसे अपनी पत्नी की सहमति लेनी होगी।
कोई भी पुरुष हिंदू, जो इन शर्तों को पूरा करता है और गोद लेने की क्षमता रखता है, एक पुत्र या पुत्री को गोद ले सकता है। हालांकि, यदि उसकी पत्नी उस समय जीवित है, तो वह बिना उसकी सहमति के गोद नहीं ले सकता, सिवाय इसके कि उसकी पत्नी पूरी तरह से और स्थायी रूप से सांसारिक जीवन से अलग हो गई हो, हिंदू धर्म का अभ्यास करना बंद कर दिया हो, या अदालत द्वारा मानसिक रूप से असमर्थ घोषित की गई हो।
दूसरी शर्त: दत्तक ग्रहण के लिए व्यक्ति की क्षमता (धारा 8):
किसी भी महिला हिंदू को, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और छोटी न हो, एक बेटे या बेटी को गोद लेने की क्षमता होती है, बशर्ते:
- वह अविवाहित हो, या
- यदि विवाहित है, तो विवाह का कानूनी रूप से अंत हो चुका हो, या
- उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा हो, या
- उसका पति सांसारिक मामलों से पूरी तरह और स्थायी रूप से हट चुका हो, या
- उसका पति हिंदू धर्म का पालन नहीं कर रहा हो, या
- किसी सक्षम अदालत ने उसके पति को मानसिक रूप से अयोग्य घोषित किया हो।
यह धारा एक महिला हिंदू को उपरोक्त शर्तों के तहत बच्चे को गोद लेने का अधिकार देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यदि उसका विवाह अब मान्य नहीं है या उसके पति कुछ कारणों से उपलब्ध नहीं हैं, तो वह स्वतंत्रता रखती है।
तीसरी शर्त: दत्तक ग्रहण के लिए व्यक्ति की योग्यता (धारा 9):
1. केवल बच्चे का पिता, माता, या अभिभावक बच्चे को गोद लेने के लिए पेश करने की अनुमति है।
2. अगर पिता जीवित है, तो केवल वही बच्चे को गोद देने का अधिकार रखता है, लेकिन केवल बच्चे की मां की सहमति से, जब तक कि:
- मां पूरी तरह और स्थायी रूप से सांसारिक जीवन से हट चुकी हो, या
- वह हिंदू धर्म का पालन नहीं कर रही हो, या
- किसी सक्षम अदालत ने उसे मानसिक रूप से अयोग्य घोषित किया हो।
3. अगर मां जीवित है, तो केवल वही गोद लेने का अधिकार रखती है यदि:
- पिता का निधन हो चुका हो, या
- वह पूरी तरह और स्थायी रूप से सांसारिक जीवन से हट चुका हो, या
- वह अब हिंदू धर्म का पालन नहीं कर रहा हो, या
- किसी सक्षम अदालत ने उसे मानसिक रूप से अयोग्य घोषित किया हो।
4. अगर पिता और मां दोनों मृत हो चुके हैं, सांसारिक जीवन से हट चुके हैं, या किसी सक्षम अदालत द्वारा मानसिक रूप से अयोग्य घोषित किए गए हैं, या यदि उन्होंने दोनों ने बच्चे को छोड़ दिया है, तो बच्चे का अभिभावक बच्चे की गोद लेने की व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए पहले अदालत की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
5. ऐसी अनुमति देने से पहले, अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि दत्तक ग्रहण बच्चे के कल्याण के लिए है, और बच्चे की उम्र और उसके ज्ञान के अनुसार बच्चे की इच्छाओं का उचित ध्यान रखा गया हो।
यह धारा बताती है कि बच्चे को गोद देने का कानूनी अधिकार किसके पास है, और पिता, माता, और अभिभावक की भूमिकाओं के साथ-साथ वे किस स्थिति में बच्चे को गोद दे सकते हैं।
चौथी शर्त: गोद लिए (दत्तक ग्रहण) जाने के लिए व्यक्ति की योग्यता (धारा 10):
1956 के हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAM एक्ट) की धारा 10 में बच्चे की गोद लेने के लिए आवश्यक शर्तें बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि:
- बच्चा हिन्दू होना चाहिए।
- बच्चे को पहले से किसी ने गोद नहीं लिया हो।
- बच्चा अविवाहित होना चाहिए, सिवाय इसके कि संबंधित पक्षों के बीच कोई प्रथा या परंपरा हो जो विवाहित व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देती हो।
- बच्चे की उम्र पंद्रह साल से कम होनी चाहिए, जब तक कि कोई प्रथा या नियम ऐसा न हो जो पंद्रह साल से बड़े व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देता हो।
यह धारा यह निर्धारित करती है कि हिन्दू कानून के तहत किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए कौन-कौन सी आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी।
महत्वपूर्ण निर्णय गोद लेने (दत्तक ग्रहण) पर (धारा 10):
1. के. के. वर्मा बनाम भारत संघ (1954)
विवरण:
इस मामले में, के. के. वर्मा ने HAM एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी, विशेष रूप से गोद लेने की पात्रता के मानदंडों के संबंध में। इसका ध्यान गोद लेने की प्रक्रिया के कानूनी नियमों पर था और क्या ये बच्चे के हितों की ठीक से रक्षा करते हैं।
मुख्य बिंदु:
- अदालत ने कहा कि बच्चे को गोद लेने के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जैसा कि एक्ट में बताया गया है। इसमें बच्चे की गोद लेने की योग्यताएँ और गोद लेने वाले माता-पिता की कानूनी स्थिति शामिल है।
- अदालत ने HAM एक्ट में उल्लिखित कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, ताकि गोद लेने की प्रक्रिया वैध और कानून के तहत मान्यता प्राप्त हो।
- अदालत ने यह भी बताया कि सभी गोद लेने की प्रक्रियाओं में प्राथमिक ध्यान बच्चे के सर्वोत्तम हित पर होना चाहिए।
समस्याएँ:
मुख्य समस्या यह थी कि क्या गोद लेना एक्ट में निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, विशेष रूप से पात्रता के संदर्भ में।
अदालत बच्चे के कल्याण को लेकर चिंतित थी, यह जानने के लिए कि क्या गोद लेने की प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक मानदंड पूरे किए गए हैं।
संदर्भ:
यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि गोद लेने के चारों ओर कानूनी ढांचे बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता दें और उनके अधिकारों की रक्षा करें।
2. श्रीमती लक्ष्मी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1988)
विवरण:
इस मामले में, श्रीमती लक्ष्मी ने अपने गोद लेने की वैधता पर सवाल उठाया और HAM एक्ट के तहत गोद लेने को वैध मानने के लिए आवश्यक कानूनी शर्तों को उजागर किया।
मुख्य बिंदु:
- अदालत ने निर्णय दिया कि गोद लेने के लिए वैधता सुनिश्चित करने के लिए गोद लेने वाले माता-पिता को गोद लेने की कानूनी क्षमता होनी चाहिए।
इसका मतलब है कि वे एक्ट के अनुसार किसी भी अयोग्यता से मुक्त हों।
- इस निर्णय ने पुष्टि की कि यदि किसी बच्चे को गोद लिया जाना है, तो गोद लेने वाले माता-पिता के पास गोद लेने के समय कोई जीवित हिन्दू बेटा या बेटी नहीं होनी चाहिए। यह धारा 10 का एक महत्वपूर्ण पहलू था, जो हितों के टकराव को रोकने के लिए बनाया गया था।
- अदालत ने एक्ट के प्रावधानों का पालन करने के महत्व को उजागर किया और फिर से कहा कि यदि इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो गोद लेना अमान्य हो जाएगा।
समस्याएँ:
इस मामले ने गोद लेने वाले माता-पिता की कानूनी क्षमता के बारे में सवाल उठाए, और यह आवश्यक बताया कि उन्हें वैध गोद लेने के लिए विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
इसने नए बच्चे को गोद लेने के संदर्भ में जीवित जैविक बच्चों के होने के प्रभावों पर भी चर्चा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि अधिकार और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट और कानूनी रूप से सही हों।
संदर्भ:
यह निर्णय भारत में गोद लेने के चारों ओर कानूनी ढांचे को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण था, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी पक्ष इस प्रक्रिया के प्रभावों और आवश्यकताओं को समझें।
3. के. एस. रमेश बनाम एम. शंकरैया (2008)
विवरण:
इस मामले में गोद लेने की वैधता पर विवाद था, जो इस पर केंद्रित था कि क्या बच्चा HAM एक्ट की धारा 10 के तहत गोद लेने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करता है।
मुख्य बिंदु:
- उच्च न्यायालय ने फिर से कहा कि किसी भी गोद लेने के लिए वैध होने के लिए बच्चे को धारा 10 में उल्लिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए।
इसमें बच्चे की पात्रता और गोद लेने वाले माता-पिता की कानूनी स्थिति शामिल है।
- अदालत ने यह फैसला किया कि यदि बच्चा धारा 10 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो गोद लेना कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होगा, यह जोर देते हुए कि कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है।
- इस निर्णय ने एक्ट में स्थापित सुरक्षा उपायों को मजबूत किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों का कल्याण सर्वोपरि चिंता है।
समस्याएँ:
मुख्य मुद्दा यह था कि बच्चा गोद लेने के लिए योग्य है या नहीं, विशेष रूप से एक्ट में उल्लिखित कानूनी मानदंडों के संदर्भ में।
इस निर्णय ने धारा 10 का पालन न करने के परिणामों को उजागर किया, जिससे गोद लेने की संभावित अमान्यता हुई और संबंधित बच्चे के अधिकारों की रक्षा हुई।
संदर्भ:
यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गोद लेने की प्रक्रिया में सभी कानूनी मानकों को पूरा करने के लिए न्यायिक दृष्टिकोण को मजबूत करता है, जिससे गोद लिए गए बच्चों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा होती है।
अतिरिक्त शर्तें गोद लेने के लिए: धारा 11
1. चौथी शर्त: पुत्र गोद लेने के लिए: धारा 11 (i)
यदि एक पुत्र को गोद लिया जाता है, तो गोद लेने वाले पिता या माता के पास कोई जीवित हिन्दू पुत्र, पोता, या परपोता नहीं होना चाहिए। यह नियम कुदरती और गोद लिए गए बच्चों पर समान रूप से लागू होता है।
पांचवी शर्त: पुत्री गोद लेने के लिए: धारा 11 (ii)
यदि एक पुत्री को गोद लिया जाता है, तो गोद लेने वाले माता-पिता के पास कोई जीवित हिन्दू पुत्रियाँ या पोतियाँ नहीं होनी चाहिए। यह भी जैविक और गोद लिए गए बच्चों पर लागू होता है।
3. छठी शर्त: पुरुष गोद लेने वालों के लिए आयु आवश्यकताएँ: धारा 11 (iii)
गोद लेने वाले पिता को अपनी गोद ली गई पुत्री से कम से कम इक्कीस वर्ष बड़े होना चाहिए।
4. सातवीं शर्त: महिला गोद लेने वालों के लिए आयु आवश्यकताएँ: धारा 11 (iv)
गोद लेने वाली माता को अपने गोद लिए गए पुत्र से कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ी होना चाहिए।
5. आठवीं शर्त: एकल गोद लेना: धारा 11 (v)
एक बच्चे को एक समय में एक से अधिक लोगों द्वारा गोद नहीं लिया जा सकता।
6. नौवीं शर्त: देने और लेने की समारोह: धारा 11 (vi)
गोद लेने (दत्तक ग्रहण) पर महत्वपूर्ण न्यायालय के निर्णय:
1. लक्ष्मण सिंह कोठारी बनाम श्रीमती रूप कंवर (1961 AIR 1378)
परिचय:
यह मामला HAM एक्ट, 1956 के तहत गोद लेने के कानूनों पर एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह मामला तब शुरू हुआ जब किसी ने गोद लेने की वैधता को चुनौती दी। मुद्दा यह था कि कुछ धार्मिक अनुष्ठान, जैसे कि दत्त होम, नहीं किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि क्या इन अनुष्ठानों की कमी गोद लेने को अमान्य कर सकती है, भले ही बच्चे को देने और लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई हो। इस मामले ने स्पष्ट किया कि क्या धार्मिक अनुष्ठान या बच्चे का वास्तविक स्थानांतरण अधिक महत्वपूर्ण है। निर्णय ने एक्ट की धारा 11(vi) के तहत देने और लेने की समारोह के संबंध में विशेष दिशानिर्देश स्थापित किए। इसने आधुनिक हिन्दू कानून में गोद लेने के लिए आवश्यक कानूनी कदमों को उजागर किया।
मुख्य बिंदु:
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि देने और लेने की शारीरिक क्रिया गोद लेने के लिए वैधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- अदालत ने यह जोर दिया कि बच्चे का जैविक माता-पिता से गोद लेने वाले माता-पिता के पास स्थानांतरण ही गोद लेने का कानूनी आधार बनाता है।
- दत्त होम जैसे धार्मिक अनुष्ठान को गौण माना गया और ऐसी रीतियों की अनुपस्थिति गोद लेने को अमान्य नहीं करती जब तक कि देने और लेने की मूल क्रिया पूरी की गई हो।
समस्याएँ:
- क्या कुछ धार्मिक अनुष्ठानों, जैसे कि दत्त होम, का न होना गोद लेने को अमान्य कर देगा?
- अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे का आवश्यक स्थानांतरण देने और लेने की क्रिया के माध्यम से गोद लेने को मान्य करने के लिए पर्याप्त था, भले ही पक्षों ने इन अनुष्ठानों को छोड़ दिया हो।
2. किशोरी लाल बनाम श्रीमती चाल्तिबाई (1959 SCR Supl. (2) 805)
परिचय:
किशोरी लाल बनाम श्रीमती चाल्तिबाई का मामला हिन्दू गोद लेने के कानून में एक महत्वपूर्ण निर्णय था। यह इस बात पर केंद्रित था कि क्या दस्तावेज़ या इरादे की घोषणाएँ गोद लेने को वैध बनाने के लिए पर्याप्त हैं। किसी ने गोद लेने को चुनौती दी थी, जिसका मुख्य मुद्दा यह था कि देने और लेने की शारीरिक क्रिया नहीं हुई थी, हालांकि दोनों पक्षों ने कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। अदालत ने यह परीक्षण किया कि क्या इस समारोह को छोड़ना संभव है यदि दोनों पक्ष गोद लेने का इरादा रखते थे और दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे। यह निर्णय महत्वपूर्ण था। इसने स्पष्ट किया कि बच्चे का शारीरिक स्थानांतरण अनिवार्य है। केवल कागज़ी कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। अदालत ने गोद लेने की प्रक्रिया में देने और लेने की समारोह के महत्व को उजागर किया।
मुख्य बिंदु:
- अदालत ने कहा कि देने और लेने की शारीरिक समारोह अनिवार्य है और इसे केवल कानूनी दस्तावेज़ों या इरादों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।
- इस निर्णय ने जोर दिया कि एक वैध गोद लेने के लिए बच्चे का जैविक माता-पिता से गोद लेने वाले माता-पिता को स्थानांतरित करना आवश्यक है।
- चूंकि इस मामले में देने और लेने की क्रिया नहीं हुई, इसलिए गोद लेना अमान्य करार दिया गया।
समस्याएँ:
- क्या कानूनी दस्तावेज़, जैसे कि गोद लेने के अनुबंध या घोषणाएँ, बिना शारीरिक देने और लेने की क्रिया के गोद लेने के सबूत के रूप में काम कर सकते हैं?
- अदालत ने निर्णय दिया कि बिना शारीरिक समारोह के गोद लेने को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती, भले ही अन्य सहायक प्रमाण मौजूद हों।
3. नायक गौरिशंकर बनाम श्रीराम (AIR 1965 SC 293)
परिचय:
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया ताकि यह तय किया जा सके कि धार्मिक समारोहों, जैसे कि दत्ता होम, का अभाव गोद लेने की वैधता को प्रभावित कर सकता है या नहीं। बच्चे को देने और लेने की मुख्य क्रिया पहले ही की जा चुकी थी। एक पक्ष का तर्क था कि धार्मिक अनुष्ठान न किए जाने के कारण गोद लेना वैध नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट करना था कि इन अनुष्ठानों की गोद लेने में क्या भूमिका है। मुख्य सवाल था कि क्या बच्चे का शारीरिक रूप से देने और लेने की प्रक्रिया पर्याप्त है। यह मामला गोद लेने के कानूनी और धार्मिक पहलुओं पर केंद्रित था। इसने धारा 11(vi) के तहत देने और लेने की प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया और धार्मिक अनुष्ठानों की आवश्यकता को कम किया।
मुख्य बिंदु:
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गोद लेने के लिए मूल कानूनी आवश्यकता देने और लेने की क्रिया है। जबकि धार्मिक समारोह जैसे दत्ता होम हिंदू ग्रंथों में उल्लेखित हैं, वे आधुनिक हिंदू कानून के तहत अनिवार्य नहीं हैं।
- कोर्ट ने गोद लेने को मान्य किया क्योंकि गोद लेने वाले माता-पिता ने बच्चे को शारीरिक रूप से स्थानांतरित किया, भले ही उन्होंने अन्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए।
मुद्दे:
- सवाल यह था कि क्या धार्मिक अनुष्ठानों, जैसे दत्ता होम, का न करना गोद लेने को अमान्य कर सकता है।
- कोर्ट ने कहा कि देने और लेने की शारीरिक क्रिया पर्याप्त है, और धार्मिक अनुष्ठानों की अनुपस्थिति में गोद लेना कानूनी रूप से मान्य है।
4. घिसालाल बनाम धापुबाई (2011)
परिचय:
घिसालाल बनाम धापुबाई का मामला एक कानूनी मुद्दा प्रस्तुत करता है। बच्चा कई वर्षों तक गोद लेने वाले माता-पिता के साथ रहा। हालाँकि, औपचारिक देने और लेने की प्रक्रिया नहीं हुई थी। गोद लेने वाले माता-पिता का तर्क था कि उन्होंने बच्चे को पाला और वह उनके परिवार का हिस्सा है। वे मानते थे कि यह गोद लेने को वैध बनाना चाहिए, भले ही समारोह न हुआ हो। कोर्ट के लिए मुख्य सवाल यह था कि क्या लंबे समय तक देखभाल औपचारिक देने और लेने की प्रक्रिया की जगह ले सकती है, जो धारा 11(vi) के तहत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि औपचारिक स्थानांतरण अनिवार्य है। इसने स्पष्ट किया कि आप केवल बच्चे की देखभाल करके गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को नहीं छोड़ सकते।
मुख्य बिंदु:
- सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि देने और लेने की प्रक्रिया धारा 11(vi) के तहत अनिवार्य है।
- कोर्ट ने कहा कि, भले ही बच्चा लंबे समय तक गोद लेने वाले माता-पिता के साथ रहा हो, लेकिन बिना औपचारिक देने और लेने की क्रिया के गोद लेना कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं किया जा सकता।
मुद्दे:
- सवाल यह था कि क्या गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा लंबे समय तक निवास और देखभाल करने से गोद लेना कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो सकता है, भले ही देने और लेने की प्रक्रिया न हुई हो।
- कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि गोद लेने वाले माता-पिता कानूनी औपचारिकता को छोड़ नहीं सकते, भले ही बच्चा उनके साथ कितना भी समय बिता चुका हो या उन्होंने बच्चे की कितनी अच्छी देखभाल की हो।
7. दसवीं शर्त: अन्य आवश्यकताओं का पालन: धारा 11 (vii)
- गोद लेने की प्रक्रिया को इस अधिनियम में निर्धारित किसी अन्य नियमों का पालन करना चाहिए।
ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि गोद लेने की प्रक्रिया वैध और कानूनी है।
गोद लेने का पंजीकरण: धारा 16
1. पंजीकरण:
यह धारा गोद लेने के दस्तावेजों के पंजीकरण को अनिवार्य करती है।
2. पंजीकरण की आवश्यकता:
यद्यपि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, हम इसे गोद लेने के कानूनी प्रमाण के रूप में सुझाते हैं और गोद लिए गए बच्चे के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
3. कहाँ पंजीकरण करें:
आप 1908 के पंजीकरण अधिनियम के तहत गोद लेने के दस्तावेजों को पंजीकृत कर सकते हैं।
गोद लेने पर महत्वपूर्ण न्यायालय के फैसले (धारा 16):
1. मामला: कृष्णा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1991)
परिचय:
कृष्णा बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। इसने गोद लिए गए बच्चे के पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। सवाल यह था कि क्या पंजीकरण की अनुपस्थिति गोद लेने को अमान्य कर सकती है।
मुख्य बिंदु:
- पंजीकरण के बिना वैधता:
कोर्ट ने कहा कि पंजीकरण न होने से गोद लेना अमान्य नहीं होता। मुख्य बात बच्चे को देने और लेने की क्रिया है। यह क्रिया गोद लेने की वैधता के लिए पूरी होनी चाहिए।
- साक्ष्य का महत्व:
कोर्ट ने यह मान्यता दी कि पंजीकरण गोद लेने को प्रमाणित करने में मदद करता है। हालांकि, पंजीकरण न होने का मतलब यह नहीं है कि गोद लेना वैध नहीं है। जब तक देने और लेने की प्रक्रिया पूरी होती है, गोद लेना वैध रहता है।
- समारोह का महत्व:
कोर्ट ने कहा कि देने और लेने की प्रक्रिया गोद लेने में मुख्य कानूनी कदम है। यह समारोह माता-पिता और बच्चे के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए आवश्यक है।
मुद्दे:
पंजीकरण के बिना वैधता:
मुख्य मुद्दा यह था कि क्या बिना पंजीकरण के गोद लेना वैध हो सकता है। कोर्ट ने पुष्टि की कि कानूनी मान्यता देने और लेने पर आधारित है, न कि केवल पंजीकरण पर।
कानूनी और पारिवारिक संतुलन:
इस निर्णय का उद्देश्य कानूनी आवश्यकताओं और पारिवारिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाना था। यह कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पारिवारिक संबंधों की मान्यता की आवश्यकता को उजागर करता है।
2. मामला: धर्म चंद बनाम पंजाब राज्य (1986)
परिचय:
धर्म चंद बनाम पंजाब राज्य के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने गोद लिए गए बच्चों के अधिकारों पर विचार किया। इस मामले ने यह जांचा कि क्या संबंधित पक्षों ने गोद लिए गए बच्चे को वैध रूप से गोद लिया, भले ही उन्होंने गोद लेने का पंजीकरण न कराया हो।
मुख्य बिंदु:
- मान्यता:
कोर्ट ने निर्णय लिया कि गोद लेना वैध रहता है, भले ही गोद लेने वाले माता-पिता इसे पंजीकृत न करें। हालांकि, गोद लेने का पंजीकरण इसे मजबूत कानूनी स्थिति देता है। पंजीकरण गोद लिए गए बच्चे के अधिकारों की रक्षा करता है।
- बच्चे के अधिकार:
निर्णय में कहा गया कि पंजीकरण गोद लिए गए बच्चे और गोद लेने वाले माता-पिता के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो।
- पंजीकरण के लिए प्रोत्साहन:
सुप्रीम कोर्ट ने परिवारों को गोद लेने को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे विवादों को रोकने और कानूनी मामलों में स्पष्टता प्रदान करने में मदद मिलती है।
मुद्दे:
- अधिकारों पर विवाद:
एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या बिना पंजीकरण का मामला विवादों का कारण बन सकता है। निर्णय ने सभी संबंधित पक्षों के लिए स्पष्ट कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर किया।
- कानूनी स्थिति स्पष्ट करना:
कोर्ट ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि पंजीकरण गोद लिए गए बच्चे की परिवार में कानूनी स्थिति स्थापित करने में मदद करता है।
3. मामला: बाबू लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2002)
परिचय:
बाबू लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने के पंजीकरण न होने के प्रभाव पर विचार किया। गोद लिए गए बच्चे के अधिकारों पर सवाल उठे।
मुख्य बिंदु:
- पंजीकरण की भूमिका:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबकि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, यह गोद लिए गए बच्चे के अधिकारों को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। पंजीकरण कानूनी संबंध को स्पष्ट करने में मदद करता है।
- कानूनी समस्याओं को रोकना:
कोर्ट ने बताया कि पंजीकरण भविष्य में बच्चे के अधिकारों के बारे में विवादों को रोक सकता है। इस प्रकार के मामलों में उचित दस्तावेज़ीकरण कानूनी विवादों में उलझन को दूर करने में सहायक होता है।
- दस्तावेजीकरण की आवश्यकता:
निर्णय ने कहा कि उचित दस्तावेज और पंजीकरण महत्वपूर्ण हैं। सटीक रिकॉर्ड संबंध के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं।
मुद्दे:
- विरासत के अधिकार:
एक प्रमुख चिंता यह थी कि क्या पंजीकरण की कमी बच्चे के विरासत अधिकारों को प्रभावित करती है। कोर्ट ने यह माना कि पंजीकरण इन अधिकारों की रक्षा करता है।
- कानूनी स्पष्टता:
इस फैसले का उद्देश्य यह दिखाना था कि बिना पंजीकरण के गोद लेने से बच्चे की कानूनी स्थिति को लेकर भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इससे माता-पिता की जिम्मेदारियों पर विवाद हो सकता है।
निष्कर्ष:
1956 का हिंदू गोद लेने और संरक्षण अधिनियम (HAM) एक महत्वपूर्ण कानून है जो हिंदू परिवार के नियमों को सुधारता है। यह बच्चों को गोद लेने के लिए चरणों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उनके अधिकारों और गोद लेने वाले माता-पिता के अधिकारों की रक्षा हो। यह कानून अब लड़के और लड़की दोनों के गोद लेने की अनुमति देता है, जो पहले हमेशा संभव नहीं था।
यह अधिनियम भरण-पोषण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पत्नियाँ, बच्चे और वृद्ध माता-पिता वित्तीय सहायता का अधिकार रखते हैं। यदि पति अपनी पत्नी की अनदेखी करते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं, तो पत्नी भरण-पोषण की मांग कर सकती है। कानून का यह हिस्सा महिलाओं को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जो पहले स्पष्ट नहीं थी।
हालांकि, इन सुधारों के बावजूद, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। कई लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं, और सांस्कृतिक विश्वास कभी-कभी परिवारों को कानून का पालन करने से रोकते हैं। महिलाओं और बच्चों को सामाजिक मुद्दों या पैसे की कमी के कारण सहायता प्राप्त करने में अभी भी कठिनाई हो सकती है।
निष्कर्ष में, 1956 का HAM अधिनियम परिवारों की रक्षा के लिए एक सकारात्मक कदम है। लेकिन अधिक जागरूकता और उचित प्रवर्तन की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी, विशेषकर महिलाएँ और बच्चे, इस कानून के लाभों का आनंद ले सकें।